लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: सोमवार को अगस्त 2021 में घटित जिले के चर्चित बुजुर्ग दंपति हत्याकांड मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कुंड मोहल्ला निवासी (डाल्टनगंज) शिवम पांडेय को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
क्या है मामला:-
अरुण कुमार ने शहर थाना में 12 अगस्त 2021 को अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने माता पिता की हत्या आरोप लगाया था। अरूण के अनुसार उनके पैतृक निवास कुंड मोहल्ला में उनके पिता राजेश्वर राम (82) और उनकी मां शर्मिला देवी (75) रहती थीं। इसी दौरान 12 अगस्त 2021 को उनके छोटे भाई ने रांची से मोबाइल पर सूचना दिया कि माता-पिता कॉल नहीं उठा रहे, उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। इस पर अरुण अपने पैतृक आवास पहुंचे। जहां उनके माता-पिता मृत पड़े थें। जिसके बाद उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई। जिसके आलोक में पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज तथा फॉरेंसिक जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी शिवम पांडेय को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।