लाइव पलामू न्यूज/रांची : बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चांद ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के लातेहार एरिया कमांडर नथुनी जी उर्फ नथुनी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बहस के बाद अदालत ने नथुनी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सतीश प्रसाद और अधिवक्ता अनुराधा सहाय ने मामले में जिरह की।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए उन्होंने अदालत को बताया कि नथुनी सिंह पर 6 गंभीर प्रकृति के 6 केस दर्ज हैं। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि नथुनी पर लातेहार थाना में कांड संख्या 164/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके पास से अत्याधुनिक AK-47 हथियार बरामद होने के बाद प्राथमिकी में आर्म्स एक्ट और 17 CLA (क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट) की धारा लगाई गई है।