लाइव पलामू न्यूज मेदिनीनगर: उपायुक्त शशि रंजन ने आर्थिक रूप से संपन्न राशन कार्डधारियों को अपना कार्ड आगामी 20 दिसंबर तक आपूर्ति विभाग के समक्ष सरेंडर करने की अपील की है। वहीं ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और वसूली करने की भी बात कही है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी राशन कार्ड रखकर राशन का उठाव कर रहे हैं।
जिसके कारण जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित है। इससे विभाग को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अंतर्गत कुल 18,28,926 सदस्यों को राशन कार्ड से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरूद्ध वर्तमान में शत-प्रतिशत लोगों को राशन कार्ड दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में राशन कार्ड में छूटे हुए लाभुक परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति नहीं हो पा रही है।
यदि अयोग्य कार्डधारी 20 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करतें हैं तो उनके खिलाफ जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के कंडिका-7 (11) और (111)के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त ने जिले के सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/निगरानी सतर्कता समिति की उपस्थित में बैठक आयोजित कराते हुए 20 दिसंबर तक अयोग्य कार्ड सरेंडर करवाने की बात कही है।
वहीं वैसे लाभुक जो अपना राशन कार्ड स्वयं सरेंडर नहीं करते उनकी सूची बनाएं और 25 दिसंबर तक प्रखंड कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से डिलिशन के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व संबंधित पंचायत के मुखिया के अनुशंसा के साथ जमा करें।