लाइव पलामू न्यूज: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षाफल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान कर रिपोर्ट दें। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की। वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
उल्लेखनीय है कि सीजीएल परीक्षा में कुल 2,231 उम्मीदवार सफल हुए हैं। जिनका 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाना था। 16 दिसंबर को कुछ उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था। आज भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी गई।