लाइव पलामू न्यूज/रांची: शादी का झांसा देकर 16 साल तक महिला का यौन शोषण करने वाले सेवानिवृत्त डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को रांची सिविल कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिया है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। जिससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर राज ने कोर्ट में पक्ष रखा।

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उन्होंने बताया कि नामकुम निवासी विधवा महिला और अरविंद कुमार चौधरी की मुलाकात वर्ष 2008 में नौकरी को लेकर हुई थी। पाकुड़ में तैनात अधिकारी अरविंद कुमार ने नौकरी का वादा कर महिला को मिलने के लिए बुलाया। फिर एक होटल में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया। इस दौरान अरविंद खुद को कुंवारा बताया और महिला के संपर्क में रहा। वहीं लोहरदगा ट्रांसफर होने के बाद अरविंद ने फिर से महिला को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया‌। 2012 में अरविंद सेवानिवृत्त हो गये।

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