गढ़वा : नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों की संभावित भीड़ एवं पूर्व में घटित डूबने की घटनाओं के मद्देनजर गढ़वा अनुमंडल प्रशासन ने अन्नराज डैम क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सशर्त रूप से बोटिंग/स्टीमर सेवा को बहाल किया है।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा संजय कुमार ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है तथा इसका उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।बता दें कि गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी ने 11अगस्त 2025 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नराज डैम क्षेत्र को “नो स्विमिंग ज़ोन / तैराकी वर्जित क्षेत्र” घोषित किया गया था।

उक्त आदेश के तहत डैम में तैराकी, कूदने, नहाने सहित सभी प्रकार की खतरनाक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही, किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पर्यटकों के लिए बोटिंग/स्टीमर सेवा पर भी रोक लगा दी गई थी।

हालांकि, अन्नराज डैम के एक प्रमुख पर्यटन एवं पिकनिक स्थल होने तथा नववर्ष के अवसर पर आमजनों की बढ़ती अपेक्षाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा आदेश पर पुनर्विचार करते हुए अब बोटिंग/स्टीमर सेवा को सख्त शर्तों के साथ पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बोटिंग सेवा का संचालन केवल सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए ही किया जाएगा। इसके तहत बोटिंग के दौरान लाइफ जैकेट की अनिवार्यता, प्रशिक्षित गोताखोरों की उपलब्धता, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सावधानियों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि डैम क्षेत्र में तैरने, कूदने, नहाने अथवा किसी भी प्रकार की खतरनाक गतिविधियों पर लगाया गया प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर अन्नराज डैम पहुंचने वाले सभी पर्यटकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करें।

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