लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: आगामी 11 फरवरी से 3 मार्च तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक-इंटर की परीक्षा संचालित की जाएगी। इसे लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा एवं हुैसानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी अनन्त कुमार झा ने परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 100 की परिधि में परीक्षा की तिथि को परीक्षा के दौरान बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा घोषित की गई है।

उल्लेखनीय है कि सदर अनुंडल क्षेत्र अंतर्गत 50 एवं हुसैनाबाद अंतर्गत 13 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा के तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व (7ः45 बजे पूर्वाह्न) से तथा परीक्षा समाप्त होने के दो घंटा बाद (7ः20 बजे अपराह्न) तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके तहत परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी (बूढ़ा एवं अपंग को छोड़) भाला, गड़ासा, छूरा, अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चल सकेगा।
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा बनाकर नहीं चलेंगे। यह दाह-संस्कार, धार्मिक एवं शादी-विवाह के जुलूस पर लागू नहीं होगा।
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के परिधि के अंदर कोई भी संस्था/व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वीक्षक/परीक्षार्थी/पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति चिट-पूर्जा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा।