LIVE PALAMU NEWS DESK :  राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में अब पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर आदेश जारी किया था। जिसके बाद राज्य के नगर निकायों ने पालतू पशुओं के पंजीकरण को लेकर सख्ती शुरू कर दी है।

नगर निकायों ने बताया कि पालतू पशु के रजिस्ट्रेशन के दौरान मालिक को पहचान पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र और पालतू पशु का एक फोटो देना अनिवार्य होगा। आम नागरिकों के लिए पंजीकरण शुल्क 100 रुपये, जबकि व्यावसायिक या ब्रीडिंग के उद्देश्य से पालतू जानवर रखने वालों के लिए 1000 रुपये है।

राँची नगर निगम की रिपोर्ट की माने तो निगम क्षेत्र में करीब 25 हजार पालतू कुत्ते हैं, लेकिन अब तक केवल 1 हजार ही पंजीकृत है। 2017 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक शहर में करीब 1.25 लाख कुत्ते पाए गए थे, जबकि 2012 में यह संख्या 1.37 लाख से अधिक थी।

 

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