पलामू: पति द्वारा पत्नी की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पाटन थाना कांड संख्या-83/2020 में आज सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज, पलामू की अदालत ने आरोपी सैनुल अंसारी, पिता- सुकुरूदीन मियां, निवासी शोले, थाना पाटन को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के तहत 7 साल कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

क्या था मामला

19 जुलाई 2020 को पाटन थाना क्षेत्र के शोले गांव में आरोपी सैनुल अंसारी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसने शव को गांव के ही कुएं में फेंक दिया था। घटना के बाद मृतका के भाई एनुल अंसारी, निवासी खैरादोहर ने पाटन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।

करीब पांच वर्षों तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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