मेदिनीनगर : बिहार विधानसभा सभा आम चुनाव 2025 को लेकर आगामी 11 नवंबर को बिहार के औरंगाबाद और गया जी जिले में मतदान होना है। विदित हो कि पलामू जिला के नौडीहा बाजार एवं मनातू से गया जी और हुसैनाबाद, हरिहरगंज एवं पिपरा से औरंगाबाद की सीमाएं लगी हुई हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसे लेकर पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त समीरा एस ने उपर्युक्त वर्णित सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत पलामू जिला की सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में बिहार के संबंधित जिलों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक निषेधाज्ञा लागू रखने का आदेश दिया है।
निषेधाज्ञा के तहत :
01. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायगा। साथ ही अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
02. झारखंड लाउडस्पीकरों के उपयोग और बजाने पर नियंत्रण अधिनियम, 1955 के रिकार्ड ध्वनि विस्तारक यंत्र का रात्रि प्रयोग प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगा।
03. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल/संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलोक, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरूद्ध संदेश, Whatsapp या SMS अथवा अन्य ईलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
04. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
05. भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
06. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे।
07. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
08. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
09. किसी भी राजनैतिक दल / व्यक्ति / संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आर्दश आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरित कोई कार्य नहीं किया जाये।
10. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विधालय एवं महाविधालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।