लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित चैनपुर के चौटहासा निवासी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को 20वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने राजेंद्र चौधरी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
क्या है मामला:
नौ जुलाई को अपराह्न तीन बजे बच्ची घर में सोई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे उठाकर घर के अंदर ले गया और उसे बक्सा पर सुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए पीड़िता का मुंह बंद कर दिया था। इस क्रम में पीड़िता को काफी रक्तस्राव हुआ था। घटना के बाद अभियुक्त उसे खाट पर सुलाकर भाग गया था।
तत्पश्चात पीड़िता के हल्ला करने पर उसकी दादी एवं मां कमरे में पहुंची। बच्ची ने घटना की सूचना दोनों को दी। जब शाम में पिता घर आए तो दरवाजे के बाहर भीड़ देखी। पीडिता को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में देख उसे अस्पताल ले गए। इधर घटना के बाद अभियुक्त ने बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर पीड़िता के पिता को पिस्टल सटाकर डराया धमकाया और केस करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।