मेदिनीनगर : रविवार को टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास एक घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की चपेट में चार लोग आए थें। और सभी गंभीर रूप से जख्मी हुए थें। अब इस मामले में एजेंसी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ बीएनएनएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 125ए, 135 बी, 238, 287, एवं 07 ईसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोमवार रात मेदिनीनगर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने एफआईआर दर्ज करने के लिए टाउन थाना में आवेदन दिया था।
एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार
दरअसल ब्लास्ट के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वहां पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसी का अवैध गोदाम था। जहां से गैस की कालाबाजारी की जा रही थी और इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घटनास्थल से 05 भरे हुए सिलेंडर, 35 खाली सिलेंडर और 21 कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए थें।
आरोप है कि 36 सिलेंडर को एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू ने गायब करवा दिया था। इस मामले में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। एफएसएल की टीम घटनास्थल से ब्लास्ट का सैंपल इकट्ठा कर रही है।
इधर पलामू जिला प्रशासन एक जांच रिपोर्ट की तैयारी कर रही है और गैस एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी लिखा गया है। जिला प्रशासन की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि एजेंसी का संचालन पांडु के इलाके में है जबकि इसका भंडारण मेदिनीनगर में किया गया था, जो कि अवैध है।