LIVE PALAMU NEWS DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को JSSC -CGL में कथित पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, JSSC और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए JSSC को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी।

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