LIVE PALAMU NEWS DESK : हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। दरअसल, ED के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सशरीर उपस्थिति (फिजिकल अपीयरेंस) से न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट ने सोरेन को छूट दे दी है।

सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता अरूणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दिन सशरीर उपस्थित नहीं होना होगा।

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