लाइव पलामू न्यूज/रांची: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने साहेबगंज के तत्कालीन डीसी आईएएस रामनिवास यादव पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है।

दरअसल डीसी ने एक खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध बताते हुए उसे रद्द कर दिया था।अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपायुक्त के पास याचिकाकर्ता को दिए गए खनन पट्टे को समय से पहले रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। फिर भी उन्होंने खनन पट्टा रद्द कर दिया।
अदालत ने आईएएस रामनिवास यादव को 50,000 रुपये के जुर्माने देने के अलावा याचिकाकर्ता को 8 सितंबर 2023 से लेकर आज तक खनन कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों से नुकसान का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है।
इस मामले में प्रकाश यादव के स्वामित्व वाले मेसर्स हिल मूवमेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।