लाइव पलामू न्यूज : पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए है बीपीएसी मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित नहीं की जायेगी।

इस दौरान अदालत ने कहा कि पीटी परीक्षा पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिकाओं में उठाये गये आरोप गंभीर हैं। इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 मार्च को निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने बीपीएससी को याचिकाओं में लगाये गये आरोपों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि एक लीगल फोरम ने लोकहित याचिका दायर कर 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाये हैं। इस याचिका में दावा किया गया है कि आयोग द्वारा कुछ विशेष छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से परीक्षा से पूर्व निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।