लाइव पलामू न्यूज : मंगलवार को रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी रांची के एसी राम नारायण सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि रांची के एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक की भी याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। वे भी इस मामले आरोपी हैं। बताते चलें कि अदालत ने इस मामले में अब तक 30 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

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