LIVE PALMU NEWS DESK : बुधवार को स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी फैजान रजा की JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि सरकार अगले आदेश तक 4 सीटों पर नियुक्ति ना करे।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि स्पोर्ट्स कोटा अभ्यर्थियों के लिए 4 पद आरक्षित थे, लेकिन कोटे से एक भी नियुक्ति नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट ने 4 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश देते हुए JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की। उल्लेखनीय है कि JPSC ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए फरवरी 2024 में आवेदन लिए थे। जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी थी। जुलाई में ही परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था।