मेदिनीनगर : जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त समीरा एस ने आरटीई के तहत अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले अभिभावकों से खास अपील की है। दरअसल, उन्होंने अभिभावकों से अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे अपने बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावकों का 72000 रुपये आय वाला प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र,ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड,राशन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस,बिजली बिल जिसमें अभिभावक का पता अंकित रहे सहित अन्य दस्तावेज को दुरुस्त एवं व्यवस्थित तरीके से संधारण कर रखने की अपील की है।

ताकि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात उन्हें दस्तावेजों से जुड़े किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।दरअसल,हर वर्ष आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क रूप से बच्चों का एडमिशन लेने व उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रवाधान है लेकिन कई बार सभी आवश्यक दस्तावेजों के नहीं उपलब्ध रहने के कारण बच्चों को एडमिशन से वंचित रहना पड़ जाता है साथ ही एडमिशन के लिये सीटें भी खाली रह जाती हैं।

नि:शुल्क शिक्षा:इस लिंक के ज़रिए होगा अप्‍लाई

निजी स्कूलों में बच्‍चों के दाखिले के इच्‍छुक अभिभावक www.rtepalamu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करनी होती है। यहां ध्‍यान रहे कि आवेदन के लिए अभिभावकों की वार्षिक 72000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र तीन से चार वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं कक्षा एक में एडमिशन हेतु बच्चे की न्यूनतम उम्र 5 वर्ष 6 माह,अधिकतम 7 वर्ष से कम होना चाहिये।

इस योजना के तहत निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के उन बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा की सुविधा दी जाती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है और सेलेक्‍शन सत्यापन के बाद किया जाता है।

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