गढ़वा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह-अध्यक्ष मनोज प्रसाद एवं सचिव निभा रंजना लकड़ा के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) गढ़वा द्वारा शनिवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, चिनियां में विधिक साक्षरता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी), सिविल कोर्ट गढ़वा के प्रवीण साहू तथा असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसल उत्तम कुमार उपस्थित रहे, जिनका छात्राओं ने तालियों के साथ स्वागत किया।

असिस्टेंट एलएडीसी उत्तम कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों की जानकारी देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार पर विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य अतिथि प्रवीण साहू ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि यह कानून 14 नवंबर 2012 से लागू है, जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है।

अंत में विद्यालय की प्राचार्य जयवंती पन्ना ने अतिथियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर पीएलवी राम प्रताप सिंह, मदनदीप कुमार यादव, तृप्ता भानु सहित विद्यालय की शिक्षिकाएं सुमंत कुजूर, मनोरमा कुजूर एवं सुषमा कुमारी उपस्थित रहीं।

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