लाइव पलामू न्यूज: मातृत्व अवकाश अब शिशु देखभाल अवकाश के नाम से जाना जायेगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने झारखंड सेवा संहिता 2000 के प्रारूप को स्वीकृति दी है। जिसके तहत महिला कर्मियों के साथ पुरुष कर्मियों को भी पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। राज्य सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया है।

इस प्रारूप में राज्य सरकार ने सरकारी महिला कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अधिसीमा में वृद्धि करने के साथ पुरुष कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया है।

महिला कर्मियों के लिए समस्त सेवाकाल में दो अवयस्क संतानों की देखभाल के लिए कुल 730 दिनों की “शिशु देखभाल अवकाश” का प्रावधान। इस अवकाश के दौरान महिला एकल पुरुष कर्मचारी को यह छुट्टी वेतन प्राप्त होगा, जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले वो प्राप्त कर रही या रहा हो।
झारखंड सेवा संहिता 2000 के नियम 220 के बाद नया नियम 220 (ए ) शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्थापित किया जायेगा।

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