LIVE PALAMU NEWS DESK : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश जारी किया। दरअसल, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का आदेश जारी किया है।

इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा, सभी राज्यों और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाये जाएं। यह आदेश भी दिया कि आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस की घेराबंदी की जाये।
कोर्ट ने पकड़े गये आवारा कुत्तों को वापस उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ते हुए उनकी व्यवस्था अन्यत्र करने का निर्देश दिया। वहीं उनकी नसबंदी का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया।