LIVE PALAMU NEWS DESK : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे सही बताया है।

बता दें कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया था।

इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच JSSC ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। जिसके बाद सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा।

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