गढ़वा : गढ़वा जिला प्रशासन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में सकारात्मक, सशक्त एवं प्रगतिशील परंपरा को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि PFMS/RTGS के माध्यम से सीधे उनके बचत खाते में दी जाएगी।

पात्रता के लिए आवेदिका झारखंड निवासी होनी चाहिए, विवाह योग्य आयु पूरी हो, दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह का विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, आधार कार्ड मौजूद हो और आवेदन पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाए। साथ ही नए पति का सरकारी नौकरी, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी सेवा, पेंशन या आयकर दायरे में न होना अनिवार्य है, जिसके लिए स्व-घोषणा पत्र देना होगा।
आवेदन संबंधित CDPO कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर किया जाएगा, जिसके साथ निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, दोनों दंपत्ति का आधार कार्ड, दहेज नहीं देने का घोषणा पत्र (मूल प्रति), दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और लाभार्थी के नाम से एकल बचत खाता की प्रति लगाना आवश्यक है। योग्य लाभार्थी अपने प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं।