मेदिनीनगर : अब से मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में केवल पुलिस द्वारा सत्यापित निगम कर्मी ही पार्किंग शुल्क की वसूली कर सकेंगे। नगर आयुक्त के निर्देश के बाद गुरुवार को निगम सभागार में पार्किंग व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में पार्किंग व्यवस्था से संबंधित कई दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सभी सैरात (ठेका) धारकों को सात दिनों के अंदर पार्किंग से जुड़े कारण बताओ नोटिस का जवाब देना अनिवार्य होगा। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि चलते हुए वाहनों, ट्रक, पिकअप, ऑटो आदि से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। बैठक में यह तय किया गया कि नगर निगम से रसीद प्राप्त कर ही पार्किंग स्थल पर शुल्क वसूला जा सकेगा।

रसीद का क्रमांक संख्या संबंधित थाना को भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अन्य रसीद से की गई वसूली को अवैध माना जाएगा। प्रत्येक पार्किंग स्थल पर निर्धारित शुल्क व पार्किंग स्थल का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायत पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएग।

वहीं निगम क्षेत्र में यदि किसी एक स्थल पर वाहन की रसीद काटी जाती है तो वह पूरे दिन के लिए मान्य होगी। सभी सैरात धारकों को अपने कर्मियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने यह भी निर्देश दिया कि 25 दिसंबर तक कोई भी सैरात धारक वाहनों से शुल्क नहीं लेंगे।वहीं निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित सैरात रद्द कर दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *