मेदिनीनगर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी ‘जिला बदर’ आदेश का उल्लंघन करना आरोपी को महंगा पड़ा। पांकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी कुश कुमार यादव, पांकी थाना क्षेत्र के खपरमंडा निवासी है।

दरअसल, 7 मार्च 2026 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) लेस्लीगंज को सूचना मिली कि जिला बदर किए गए कुश कुमार यादव पांकी थाना क्षेत्र के चांपी कला गांव में खुलेआम घूम रहा है। जिसके आलोक में एसडीपीओ ने पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में गठित टीम को चाँपी कला रोड पर रवाना किया और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कुश कुमार यादव को झारखंड राज्य अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3(A) के तहत 7 अप्रैल 2026 तक पलामू जिले से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।बावजूद इसके आरोपी ने समय से पहले जिले में प्रवेश कर आदेश का उल्लंघन किया।