गढ़वा :  एसडीएम संजय कुमार ने शहर के मझिआंव मोड़ में सड़क किनारे खुले में मुर्गा काटने, मांस, खून हड्डी पंख आदि अपशिष्ट फैलाने एवं सार्वजनिक मार्ग की स्वच्छता प्रभावित होने संबंधी लगातार प्राप्त जनशिकायतों के आलोक में  सख्त रुख अपनाते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है।

एसडीएम ने बताया कि मझिआंव मोड़ स्थित इन अवैध मांस-मुर्गा कारोबारियों को पूर्व में भी कई बार हिदायत दी जा चुकी थी। बावजूद इसके स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत मझिआंव मोड़ स्थित पांच दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही नगर परिषद को पक्षकार बनाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

एसडीएम ने कहा कि सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षी वध, गंदगी फैलाना एवं अपशिष्ट का अस्वच्छ निस्तारण सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए गंभीर विषय है। इससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों व सड़क किनारे खड़े लोगों को बदबू और असहजता का सामना करना पड़ता है। जो कि पब्लिक न्यूसेंस का मामला है।

जिन पांच दुकानदारों/ दुकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है  उनमें अजय सिंह पिता सूर्यदेव सिंह, अनुरुल हक पिता ताजुद्दीन खां, फैजान खान पिता लुहू तारीक, इब्राहिम खान पिता उस्मान खान तथा कमलेश अग्रवाल का नाम शामिल है।

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