लाइव पलामू न्यूज़/रांची: झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने सोमवार को अदालत ने इस पूरे मामले की जांच CBI कराने का आदेश पारित किया है। केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 20 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपनी बहस पूरी की। वहीं विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की।
इस मामले में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि 2005 से 2007 के बीच में विधानसभा में जो नियुक्ति हुई है उसमें गड़बड़ी हुई है। जिसकी जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी। जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।