LIVE PALAMU NEWS DESK : 28 जुलाई यानी कल सुप्रीम कोर्ट में अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनवी अनजारिया की पीठ करेगी।

उल्लेखनीय है कि बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। इसमें मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाते कहा गया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिये गये दिशा निर्देश के खिलाफ है। याचिका में बताया गया है कि अनुराग गुप्ता को पद पर नियुक्त करने के लिए यूपीएससी के पैनल से नियुक्त किये गये डीजीपी को गलत तरीके से पद से हटाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने किसी डीजीपी को पद से हटाने के लिए जो शर्त निर्धारित की है उसका उल्लंघन किया गया। इसलिए अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त करना न्यायालय की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के पहले चरण में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष पेश करने को कहा था।