गढ़वा : अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने अवैध बालू उठाव को लेकर मिल रही शिकायतों के क्रम में एहतियातन सदर प्रखंड के 11 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई आरंभ की है।
उन्होंने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) की ओर से वर्तमान में नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णत: रोक है।

इसके साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उन्होंने खुद भी नदी घाटों के आसपास बालू उठाव, परिवहन और भंडारण पर विशेष निषेधाज्ञा लागू की है। बावजूद उन्हें विभिन्न स्रोतों से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग संगठित रूप से बालू उठाव का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल अवैध हैं बल्कि क्षेत्र में शांति भंग की आशंका भी उत्पन्न करती हैं, इसलिए पहले चरण में फिलहाल 11 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जिनमें राधे मेहता, छोटू सिंह, तारेश सिंह, जितेंद्र सिंह, शाहबाज खान, प्रवीण सिंह, फिरोज अंसारी, राकेश तिवारी, शाहरुख खान, रोहित कुमार, मनोज तिवारी का नाम शामिल है। फिलहाल सभी को कारण परीक्षा सहित एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
शीघ्र ही सदर अनुमंडल क्षेत्र के अन्य प्रखंडों में भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अवैध बालू उठाव को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। दिन में ही नहीं कई बार वे आधी रात या रात्रि में दो तीन बजे भी बालू घाटों का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं।