रांची : एसीबी ने झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत देते हुए जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत विनय चौबे को जमानत दी है। कोर्ट ने विनय चौबे को इस शर्त के तहत जमानत दी है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी।

साथ ही ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं। एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है। उल्लेखनीय है कि विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी ACB ने अब तक आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा।
बता दें कि 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए एसीबी ने बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें